अंश (शेयर)
- सदस्यता ग्रहण करते समय कम से कम २ शेयर लेना आवश्यक है ।
- ऋण के 5 प्रतिशत तक शेयर लेना अनिवार्य है।
सम्मानीय सदस्य गण,
ऐसा देखा गया है कि सदस्यगण ऋण लेकर एक वर्ष अथवा निर्धारित समयावधि पूर्व ही पार्ट पेमेंट या पूर्ण ऋण चुका देते है। उनके द्वारा ऋण लेने के कारण ही उन्हें शेयर दिये जाते हैं, जिस पर संस्था को लाभांश देना पड़ता है, जिस कारण संस्था को हानि होती हैं। इस प्रवृति पर अंकुश लगाना संस्था हित में आवश्यक हो गया है, अतः संचालक मंडल की बैठक दिनांक 21-06-2014 के प्रस्ताव क्रमांक 6(3 ) में पारित संकल्प के अनुसार ऐसे सदस्य जो निर्धारित समयावधि पूर्व ऋण चुका देते हैं, ऐसे सदस्यों को ऋण देते समय जो भी शेयर आवंटित किये गये/जाते है, उस शेयर राशि को तत्काल वापस किया जावेगा। एवं उस अंश राशि पर कोई लाभांश नहीं दिया जायेगा।
- शेयर का अंतिम भुगतान सदस्यता समाप्ति पर किया जाता है ।