ThriftBhel
बी. एच. ई. ई. थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट को. ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में आपका स्वागत है | पंजियन क्रमांक M.S.C.S/C.R/339/2010 मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट 2002 के अधीन पंजीकृत । **थ्रिफ्ट सोसाइटी के ऋण के नियमो में संशोधन किया गया है | जो की दिनांक 01-10-2024 से लागू होंगे** |

ऋण (लोन)

  1. कोई भी स्थायी कर्मचारी ‎जिसने कम से कम संस्था मे

    • 6 महीने की सदस्यता अवधि पूर्ण की है, वह संस्था से 3 लाख रूपये तक का लोन लेने के ‎लिए पात्र होगा |

    • 1 वर्ष की सदस्यता अवधि के उपरांत 5 लाख रूपये तक का लोन लेने के ‎लिए पात्र होगा |

    • 5 साल की सदस्यता अव‎धि पूर्ण करने के बाद 10 लाख रूपये तक के लोन की पात्रता है । (ऋण शेष 5 लाख से कम होने पर) तथा मासिक वेतन पत्र के अनुसार ऋण चुकाने की क्षमता के अंतर्गत ।

    • 10 साल की सदस्यता अव‎धि पूर्ण करने के बाद 12 लाख रूपये तक के लोन की पात्रता है । ( ऋण शेष 6 लाख से कम) तथा 3 मासिक वेतन पत्र के अनुसार ऋण चुकाने की क्षमता के अंतर्गत।

    • 12 साल की सदस्यता अव‎धि पूर्ण करने के बाद 15 लाख रूपये तक के लोन की पात्रता है । ( ऋण शेष जीरो होने पर) तथा 3 मासिक वेतन पत्र के अनुसार ऋण चुकाने की क्षमता के अंतर्गत।

  2. बचत बाजार से सामान खरीदी पर 1 लाख रुपये कंज्यूमर लोन अतिरिक्त प्रदान किया जाता है । जो की 17 लाख सीमा सहित है |

  3. बचत बाजार से ग्रासरी आइटम की खरीद पर 30,000/- रु. तक का ऋण वेतन से 1 मुश्त कटौती पर ब्याज मुक्त दिया जाता है | (खरीदी करते समय वर्तमान मासिक वेतन पत्र एवं भेल पहचान पत्र साथ अवश्य लाये)

  4. ऋण आवंटन सदस्य की मासिक वेतन पत्र के अनुसार ऋण चुकाने की क्षमता के अनुसार प्रदान किया जायेगा ।

  5. वर्तमान ब्याज दर 9.90 प्रतिशत है। ब्याज दर का निर्धारण संचालक मंडल द्वारा समय- समय पर किया जाएगा।

  6. लोन चुकाने की अव‎धि 10 लाख तक के लिए अ‎धिक से अ‎धिक 96 माह रहेगी ।

  7. लोन चुकाने की अव‎धि 15 लाख के लिए अ‎धिक से अ‎धिक 120 माह रहेगी ।

  8. सदस्य की शेष सेवा अवधि से अधिक लोन की अवधि नहीं रहेगी।

  9. किसी भी प्रकार के लोन लेने हेतु ग्रॉस सैलरी का 50% सदस्य को मिलने पर ही सदस्य को लोन लेने की पात्रता होगी |

  10. लोन लेने के ‎लिए दो जमानतदार जो ‎कि संस्था के सदस्य हों और जिनकी सेवा अवधि लोन लेने वाले सदस्य से ज्यादा हो एवं जमानतदार संस्था के ‎ऋण की वसूली में चूक करने वाला (डिफाल्टर) न हों |

  11. संस्था निम्नलिखित लोन उपलब्ध करवाती है

    • आकस्मिक ऋण (इमरजेंसी लोन) → अधिकतम 50 ,000/- रु. तक 6 माह के अंतर में दिया जायेगा | इसके लिए थ्रिफ्ट ऋण सीमा के 80% होना चाहिए |

    • रेगुलर लोन 1 वर्ष के अंतर में दिया जायेगा |

    • 12 लाख रूपए की पात्रता में 10 वर्ष की सदस्य्ता के उपरांत तथा कम से कम 6 वर्ष की नौकरी शेष होना चाहिए तथा थ्रिफ्ट ऋण 6 लाख से कम होना चाहिए |

    • 15 लाख रूपए की पात्रता में 12 वर्ष की सदस्य्ता के उपरांत तथा कम से कम 6 वर्ष की नौकरी शेष होना चाहिए तथा थ्रिफ्ट ऋण शून्य होना चाहिए |

    • कंज्यूमर लोन और सोलर वाटर हीटर्स सिस्टम के लिए लोन → अधिक्तम-1,00,000/- रु.

    • सावधि जमा पर लोन ( लोन अगेंस्ट एफ. डी ) → सावधि जमा की मूल धन राशि का 85 % तक प्रत्येक ऋण केवल अकाउंट पेयी चेक के द्वारा ही भुगतान किये जायेंगे ।

  12. सदस्य की मृत्यु की ‎स्थिति में 15 लाख रूपए तक का ऋण सुरक्षा ‎निधि(एल.एस.एफ) के द्वारा सुर‎क्षित ‎किया गया है।

  13. पॉकेट मनी लोन

    • पॉकेट मनी की राशि 25000/- मात्र रहेगी |

    नोट :- पूर्व नियम यथावत रहेंगे |